हिमाचल प्रदेश में दुकानें, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस अब 24 घंटे रहेंगे। इन्हें सप्ताह में सातों दिन खुला रखने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने कारोबार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह छूट दी है। श्रम, रोजगार एवं ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी कर दी। छूट तत्काल प्रभाव से लागू होगी और एक साल तक प्रभावी रहेगी। सरकार ने हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 की धारा 9 और 10 के तहत लागू नियमों में यह छूट दी है। इसका मतलब यह है कि प्रतिष्ठान अपनी सुविधा के अनुसार 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन संचालन कर सकेंगे। कर्मचारियों से 24 घंटे काम नहीं लिया जा सकेगा 24×7 दुकान खोलने की अनुमति का मतलब यह नहीं है कि किसी कर्मचारी से लगातार 24 घंटे काम कराया जा सकेगा। कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित कार्य अवधि के अनुसार ही लगानी होगी। प्रत्येक कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश भी देना अनिवार्य होगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिष्ठानों को हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 और इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ-साथ लागू अन्य श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन करना होगा। पर्यटन सीजन में पर्यटकों को भी सुविधा हिमाचल में 15 अक्टूबर से विंटर टूरिज्म सीजन शुरू होने की संभावना है। ऐसे में 24 घंटे दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान खुले रहने की अनुमति से पर्यटन स्थलों पर आने वाले लोगों को भी सुविधा मिल सकती है। खासकर देर रात या तड़के यात्रा करने वाले पर्यटकों को भोजन और जरूरी सामान की उपलब्धता बनी रहेगी।