फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने देशभर के खाद्य कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। अथॉरिटी ने लाइसेंस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अब इसे लाइफटाइम के लिए मान्य कर दिया है। इसका अर्थ है कि खाद्य पदार्थों का व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को अब बार-बार लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाना होगा। फूड सेफ्टी असिस्टेंट कमिश्नर एलडी ठाकुर ने इस संबंध में जानकारी दी। पहले FSSAI लाइसेंस आमतौर पर 1 से 5 साल की अवधि के लिए जारी किया जाता था। इसका समय-समय पर नवीनीकरण करवाना अनिवार्य होता था। नवीनीकरण में देरी होने पर दुकानदारों को जुर्माना भरना पड़ता था या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता था। कारोबार पर पड़ता था असर इसके अलावा, ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेजों की पूर्ति और मेडिकल औपचारिकताओं में समय और धन दोनों खर्च होते थे। यह प्रक्रिया कई छोटे दुकानदारों के लिए जटिल और बोझिल साबित होती थी, जिससे उनके कारोबार पर भी असर पड़ता था। कारोबारियों की परेशानी होगी दूर FSSAI के इस नए फैसले से छोटे और मध्यम कारोबारियों को सबसे अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। अब उन्हें केवल एक बार लाइसेंस बनवाना होगा, जिससे उनकी प्रशासनिक परेशानियां काफी हद तक कम हो जाएंगी। यह कदम ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बदलाव से व्यापारियों का समय बचेगा, आर्थिक बोझ कम होगा और वे अपने व्यवसाय के विस्तार पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। सरकार के इस निर्णय से खाद्य क्षेत्र में काम कर रहे लाखों लोगों को राहत मिलने के साथ-साथ कारोबार में तेजी आने की भी उम्मीद जताई जा रही है।

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