हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद रहे वीरेंद्र कश्यप के बेटे बृजेश्वर कश्यप की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश विरेंदर सिंह के समक्ष याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लेख करते हुए याचिका को अमान्य बताया। सरकार का तर्क था कि आरोपी अग्रिम जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट का रुख नहीं कर सकता, इसलिए उसे सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत याचिका पेश करनी चाहिए। इस पर याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट से वापिस लेते हुए सत्र न्यायाधीश सोलन के समक्ष याचिका दायर करने की छूट मांगी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकारते हुए याचिका को खारिज कर दिया। पीड़ित ने शादी का झांसा देकर रेप के आरोप आरोपी पर पीड़िता ने रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता ने महिला थाना सोलन में इस बाबत शिकायत दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि बृजेश्वर कश्यप दो साल से शादी का झांसा देकर यौन शोषण कर रहा हैं। शादी के लिए मुकरने पर केस जब पीड़िता ने शादी करने का दबाव बनाया तो उसने इन्कार कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में उपस्थित था। महिला आयोग ने लिया संज्ञान इस मामले में महिला आयोग की चेयरपर्सन विद्या नेगी ने भी संज्ञान लेते हुए एसपी सोलन से नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। विद्या नेगी ने कहा- पीड़िता का शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया गया। उन्होंने एसपी को बिना राजनीतिक दबाव के कार्रवाई करने को कहा है और पूरी इन्क्वायरी रिपोर्ट मांगी है।

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