शिमला के रहने वाले रेप के दोषी को बुधवार को सजा सुनाई गई है। किन्नौर स्थित रामपुर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी दिनेश कुमार उर्फ नीटू, निवासी गांव करतोट, तहसील रामपुर, जिला शिमला को यह सजा दी गई है। उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल के अनुसार, 16 वर्षीय पीड़िता सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी के संपर्क में आई थी। आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर विश्वास में लिया। इसके बाद वह पीड़िता को कई बार जंगल में ले गया और उसके साथ रेप करता रहा। शादी का दबाव डालने पर पीड़िता को पीटा
इस दौरान पीड़िता दो बार गर्भवती भी हुई। जब पीड़िता ने आरोपी पर शादी का दबाव डाला तो उसने पीड़िता के साथ मारपीट की और शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता ने यह बात अपनी मां को बताई। इसके बाद पुलिस थाना झाकड़ी में आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया। अदालत ने इस मामले में कुल 17 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए। पीड़िता के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने पीड़िता को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।
