हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन से पहले सरकार ने फारवर्डिंग लाइसेंस को खत्म कर सेलर-बायर एजेंट की नई व्यवस्था लागू की है। इस नए नियम के तहत एजेंट को 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा करनी होगी। शिमला के रामपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेता कौल सिंह ने इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि फारवर्डिंग करने वाला व्यक्ति क्रय-विक्रय एजेंट का काम नहीं करता। यह नियम बागवानों के हित में नहीं है। कौल सिंह ने बताया कि अब तक फारवर्डिंग का काम बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर युवा कर रहे थे। नए नियम से उनकी रोजी-रोटी प्रभावित होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इससे बागवानों को परेशानी हुई तो भाजपा सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। 14 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों को बंद करने का आदेश जारी किया- कौल
कौल सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि रामपुर में 14 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों को बंद करने का आदेश जारी किया गया, जिसे बाद में होल्ड कर दिया गया। उनका आरोप है कि स्कूलों की तरह अब स्वास्थ्य इकाइयां भी बंद की जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा मंडल रामपुर के अध्यक्ष नरेश चौहान, सराहन मंडल के अध्यक्ष महेंद्र जैन, ननखड़ी मंडल के अध्यक्ष जियालाल लंबरदार और रामपुर मंडल के उपाध्यक्ष चेतन पाकला उपस्थित थे।
