बैंक ने कहा कि बकाया राशि वसूलने का उसे अधिकार है। हालांकि, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बैंक ऋण वसूली के लिए उनकी पेंशन का केवल 50 प्रतिशत ही काट सकता है। 

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