Order to attach property of two accused in crypto currency fraud case in Punjab

सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : istock

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400 करोड़ रुपये के क्रिप्टो करेंसी घोटाले में शामिल दो प्रमुख आरोपियों की संपत्तियों को पंजाब वित्त विभाग ने मंगलवार को अनियमित जमा योजनाओं (बीयूडीएस) अधिनियम, 2019 पर प्रतिबंध के तहत अस्थायी रूप से अटैच करने की अनुमति दे दी। इस घोटाले ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब को हिलाकर रख दिया क्योंकि आरोपियों ने करीब 50 हजार लोगों से ठगी की।

अधिकारियों के अनुसार यह पहली बार है कि पंजाब में उक्त अधिनियम के तहत संपत्तियां कुर्क की जाएगी। बता दें कि इससे पहले बीओआई और गृह विभाग ने पिछले महीने मुख्य साजिशकर्ता सुभाष शर्मा और हेम राज की संपत्तियों की कुर्की की मंजूरी दे दी थी। अधिकारियों के अनुसार अब वित्त विभाग, पंजाब के प्रशासनिक सचिव अजॉय कुमार सिन्हा से हरी झंडी मिलने के बाद इस संबंध में रिपोर्ट पूर्ण कुर्की आदेश पारित करने के लिए मोहाली में जिला न्यायाधीश के पास जाएगी।

अदालत दोनों आरोपियों को यह साबित करने का आखिरी मौका देगी कि ये संपत्तियां क्रिप्टोकरेंसी के जरिए कमाए गए मुनाफे से नहीं खरीदी गई हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हम जल्द ही दोनों आरोपियों की संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई शुरू करेंगे।

, Order To Attach Property Of Two Accused In Crypto Currency Fraud Case In Punjab – Amar Ujala Hindi News Live , न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ , 2024-01-11 12:45:22 ,

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