उनके पास यह अधिकार होगा कि वे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और वैधानिक निकाय में सदस्यों की नियुक्ति कर सकेंगे। सरकार की ओर से इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

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