SIR के बाद छूटे पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में घर-घर सत्यापन और विशेष कैंप शुरू किए हैं। मतदाता फॉर्म-6 से नया नाम जुड़वा सकते हैं और फॉर्म-8 से जानकारी सुधार सकते हैं। 

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