तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच चुनाव चिह्न और नाम को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 4 महीने में फैसला लेने का निर्देश दिया है। 

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