हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के नग्गर रोड फार्म के पास सोमवार दोपहर रूह कंपा देने वाला ‘हिट एंड रन’ का मामला सामने आया है। दिल्ली नंबर की एक तेज रफ्तार कार के चालक ने शराब के नशे में पहले तो एक पैदल राहगीर को जोरदार टक्कर मार दी फिर हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए तड़प रहे राहगीर पर जानबूझकर दोबारा गाड़ी चढ़ाकर उसे बेरहमी से कुचल दिया। इससे राहगीर की तड़पकर मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी कार चालक मौके से भागने लगा, लेकिन हादसे को देख गुस्से में आए स्थानीय लोगों ने आरोपी चालक को घेरकर दबोच लिया। आरोपी को पुलिस को सौं दिया गया। चलती कार में बियर पी रहे थे युवक-युवती, गलत दिशा में मारी टक्कर यह खौफनाक वारदात दोपहर करीब 12:15 बजे की है। चश्मदीद टैक्सी ड्राइवर ओमप्रकाश निवासी छनाल्टी, कुल्लू ने पुलिस को दिए अपने बयान में जो बताया वह रोंगटे खड़ा करने वाला था। ओमप्रकाश के अनुसार, मढ़ी के पास दिल्ली नंबर की एक स्विफ्ट कार (DL12CU0584) ने उनकी टैक्सी को ओवरटेक किया था। उसने बताया कि कार में दो युवक और एक युवती सवार थे, जो तेज संगीत के बीच चलती गाड़ी में सरेआम बियर पी रहे थे। जैसे ही यह कार नग्गर फार्म रोड के पास पहुँची, तो नशे में धुत चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए गलत दिशा (Wrong Side) में टर्न ले लिया और अपनी सही दिशा में जा रहे पैदल राहगीर रामकृष्ण को अपनी चपेट में ले लिया। 25 फीट घिसटा राहगीर, आरोपी ने जानबूझकर बैक की गाड़ी चश्मदीद ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि रामकृष्ण हवा में उछलते हुए करीब 25 फीट दूर जाकर सड़क पर गिरे और घिसटते चले गए। इसके बाद कार चालक ने रामकृष्ण को लहूलुहान हालत में सड़क पर तड़पते हुए देखा, लेकिन गाड़ी रोकने या मदद करने के बजाय उसने क्रूरता दिखाई। आरोपी ने जानबूझकर कार को रिवर्स (पीछे) किया और तड़प रहे रामकृष्ण के ऊपर दोबारा टायर चढ़ा दिए। इस हैवानियत के कारण रामकृष्ण ने मौके पर ही तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया। भाग रहे दिल्ली के रईसजादे को स्थानीय लोगों ने घेरा वारदात को अंजाम देकर आरोपी चालक कार सहित मौके से रफूचक्कर होने की फिराक में था। हालांकि, चश्मदीद ओमप्रकाश, स्थानीय निवासी नरेन्दर और पाल सिंह सहित अन्य लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए थोड़ी ही दूरी पर कार को चारों तरफ से घेर लिया और आरोपियों को भागने नहीं दिया। लोगों द्वारा पकड़े जाने पर कार चालक ने अपनी पहचान विक्रांत विज (29 वर्ष, पुत्र राम देव विज, निवासी करोल बाग, नई दिल्ली) के रूप में बताई। BNS की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज घटना की भयावहता को देखते हुए पटलीकूहल थाना के अतिरिक्त थाना प्रभारी (Addl. SHO) इंद्र सिंह और सब-इंस्पेक्टर (SI) भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुँचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने चश्मदीद के बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173 के तहत दर्ज किया है। कुल्लू पुलिस ने आरोपी चालक विक्रांत विज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत संगीन मुकदमा दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। कार में सवार अन्य सह-यात्रियों से भी पूछताछ की जा रही है।