ऊना जिले के छह शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लागू किए हैं। डीसी ऊना जतिन लाला ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत ये आदेश जारी किए हैं। लागू आदेश 15 मई की दोपहर 3 बजे से प्रभावी होंगे और 17 मई को मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे। ये प्रतिबंध नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा, संतोषगढ़ और नगर पंचायत अंब, दौलतपुर चौक, गगरेट तथा टाहलीवाल क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं। हथियार-लाठी लेकर चलने पर रोक आदेशों के अनुसार, चुनावी प्रक्रिया वाले शहरी निकायों में इस अवधि के दौरान पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, सार्वजनिक सभाओं और राजनीतिक मीटिंग के आयोजन पर रोक रहेगी। लाउडस्पीकर के उपयोग, हथियार, लाठी, बैनर और प्लेकार्ड लेकर चलने तथा नारेबाजी जैसी गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। इसके अतिरिक्त, चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद बाहरी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को संबंधित क्षेत्रों में रुकने की अनुमति नहीं होगी। चुनावी जुलूस निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मतगणना केंद्रों के आसपास अनधिकृत व्यक्तियों की भीड़ एकत्र करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, डीसी के आदेशों में आम नागरिकों की दैनिक गतिविधियों, विवाह समारोह, अंतिम संस्कारों और मतदान के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचने वाले मतदाताओं की आवाजाही पर कोई रोक लागू नहीं होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई संबंधित छह शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में सभी शराब के ठेके, दुकानें और शराब परोसने वाले प्रतिष्ठान 15 मई को शाम 3 बजे से 17 मई को चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने तक बंद रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों, राजनीतिक दलों और संबंधित पक्षों से चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक वातावरण में संपन्न करवाने के लिए सहयोग की अपील की है।