हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की नूरपुर जिला पुलिस ने भगोड़े अपराधियों (PO) के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने 16 साल पुराने एक्साइज एक्ट के मामले में वांछित एक उद्घोषित अपराधी को उसके गांव भट्ट भलून से गिरफ्तार किया है। कांगड़ा का रहने वाला आरोपी आरोपी की पहचान शिवा पुत्र पत्थरी राम निवासी गांव भट्ट भलून, डाकघर खरोटा तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। उसके खिलाफ साल 2010 में अभियोग संख्या 250/2010 के तहत पंजाब आबकारी अधिनियम की धारा 61-1-14 में मामला दर्ज किया गया था। 2024 में कोर्ट से भगोड़ा घोषित कोर्ट की कार्यवाही में लगातार गैर-हाजिर रहने के कारण, जेएमएफसी (JMFC) ज्वाली की कोर्ट ने 27 जनवरी 2024 को उसे उद्घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) करार दिया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को गुरुवार को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। नूरपुर जिला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उद्घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिए भविष्य में भी यह अभियान सख्ती से जारी रहेगा।