रेलवे ट्रैक के पास रील बनाने और सेल्फी लेने से कई लोगों की जान जा चुकी है। लोगों की इस लापरवाही पर अब रेलवे ने सख्ती दिखाना शुरू किया है। रेलवे अधिनियम 1989 के तहत दण्डनीय अपराध भी है।
ESTD.2007
रेलवे ट्रैक के पास रील बनाने और सेल्फी लेने से कई लोगों की जान जा चुकी है। लोगों की इस लापरवाही पर अब रेलवे ने सख्ती दिखाना शुरू किया है। रेलवे अधिनियम 1989 के तहत दण्डनीय अपराध भी है।