रेलवे ट्रैक के पास रील बनाने और सेल्फी लेने से कई लोगों की जान जा चुकी है। लोगों की इस लापरवाही पर अब रेलवे ने सख्ती दिखाना शुरू किया है। रेलवे अधिनियम 1989 के तहत दण्डनीय अपराध भी है। 

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