दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल को आदेश दिया है कि वह सद्गुरु की झूठी गिरफ्तारी वाले डीपफेक और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाए। अदालत ने गूगल और ईशा फाउंडेशन को मिलकर समाधान निकालने को कहा है। 

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