किन्नौर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन कर दिया गया है। इन मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 13 नवंबर, 2025 को किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा 01 अक्टूबर, 2025 को जारी अधिसूचना में, जिला किन्नौर के पूह, कल्पा और निचार खंडों के विकास खंड अधिकारियों को संबंधित ब्लॉकों के पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। ये प्राधिकारी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सभी निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य करेंगे। 17 अक्टूबर तक कर सकते हैं दावा निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन 06 अक्तूबर, 2025 को किया गया था। यदि किसी व्यक्ति को नामावलियों में नाम जुड़वाना या हटवाना हो, तो वे 17 अक्टूबर, 2025 तक अपने दावे पेश कर सकते हैं। ये नामावलियां जिला परिषद कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) कार्यालय, संबंधित विकास खंड कार्यालयों और ग्राम पंचायत कार्यालयों में निरीक्षण के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। मतदाता नामावली में नाम जोड़ने, हटाने या किसी अन्य संशोधन से संबंधित कोई भी दावा या आपत्ति निर्धारित प्रपत्र फॉर्म-2, 3 या 4 में भरकर 03 नवंबर, 2025 तक जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) के समक्ष अपील के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। सभी दावे और आपत्तियां निर्धारित अवधि के भीतर ही स्वीकार की जाएंगी। उपायुक्त ने बताया कि मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 13 नवंबर, 2025 को होगा। यह कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 15 एवं नियम 17 से 21 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है। उन्होंने सभी जिलावासियों से आग्रह किया कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वे अपने नाम की जांच मतदाता सूची में अवश्य करें।