हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ जारी अभियान में आज एक बड़ी सफलता मिली है। धर्मशाला कोर्ट ने कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर सुखदेव उर्फ नानकू पुत्र गुरदयाल को 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2018 का है, जब तत्कालीन इंदौरा पुलिस ने नानकू को रांची मोड़ से पकड़ा था। वह एक मोटरसाइकिल (PB35T-6393) पर सवार था। तलाशी के दौरान उसके पास से 8.28 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) और 53,200 रुपए नकद बरामद हुए थे। साल 2018 में पकड़ा गया था कुख्यात नानकू साल 2018 में नानकू को पकड़ने के बाद इंदौरा थाना पुलिस ने FIR दर्ज की थी। पुलिस ने जांच पूरी कर 24 जुलाई 2018 को अदालत में चालान पेश किया था, जिस पर अब फैसला आया है। अदालत का यह फैसला मादक पदार्थ तस्करों के लिए एक सख्त संदेश है कि प्रदेश में नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नानकू का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा सुखदेव उर्फ नानकू का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा है। वह पहले भी कई बार मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में पकड़ा जा चुका है। उसके खिलाफ अन्य दर्ज मामलों में थाना इंदौरा में FIR 143/16 (2.22 ग्राम हेरोइन बरामद), थाना डमटाल में FIR 105/20 (3.23 ग्राम हेरोइन बरामद), FIR 113/20 (6.96 ग्राम हेरोइन और 600 कैप्सूल रिडली बरामद) और FIR 201/23 (6.84 ग्राम हेरोइन बरामद) शामिल हैं।

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