शिमला के संजौली में स्थित आकाश कोचिंग सेंटर पर जिला प्रशासन के आदेशों की अवहेलना का मामला सामने आया है। डीसी अनुपम कश्यप ने कोचिंग सेंटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जिला दंडाधिकारी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 3 और 4 सितंबर को सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए थे। शिकायत के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। एडीएम पंकज शर्मा और तहसीलदार अपूर्व शर्मा की टीम शनिवार सुबह 10:10 बजे मौके पर पहुंची। जांच में पाया गया कि कोचिंग सेंटर में कक्षाएं चल रही थीं। स्टूडेंट्स के मोबाइल पर कक्षाओं के लिए मैसेज भी भेजे गए थे। संस्थान के ऑपरेशन हेड राजेश कुमार ने दावा किया कि केवल परिसर और हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए कक्षाएं चल रही थीं। लेकिन जांच में पता चला कि कई स्टूडेंट्स हॉस्टल में नहीं रहते थे। प्रशासन की टीम ने डीसी को विस्तृत अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। इसमें फोटो, वीडियो और अन्य सबूत शामिल हैं। टीम ने संजौली में एक अन्य कोचिंग सेंटर का भी निरीक्षण किया, जो नियमों का पालन करते हुए बंद मिला। आकाश कोचिंग सेंटर में कक्षाएं चला रही थी- डीसी
डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि आकाश कोचिंग सेंटर में कक्षाएं चलाए जाने को लेकर सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद एडीएम की अगुआई में मौके पर टीम भेजी तो कक्षाएं चल रही थी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा 51,52 और 53 की अवहेलना पाई है। इसी के मुताबिक एफआईआर दर्ज करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिए गए हैं। जिला में कहीं पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी निर्देशों की अवहेलना पाई जाती है तो जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि नियमों की अवहेलना की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत धारा 51,52 और 53 तहत निम्न प्रावधान है। धारा 51 के तहत बाधा आदि के लिए दण्ड का प्रावधान है। इसमें ए भाग में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी को, या राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाएगा।

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