ये कानून बनने के बाद अगर कोई ऑनलाइन मनी गेम खिलाता है, तो उसे तीन साल तक की कैद होगी और एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। ऑनलाइन मनी गेम्स के प्रमोशन पर भी पाबंदी होगी।
ESTD.2007
ये कानून बनने के बाद अगर कोई ऑनलाइन मनी गेम खिलाता है, तो उसे तीन साल तक की कैद होगी और एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। ऑनलाइन मनी गेम्स के प्रमोशन पर भी पाबंदी होगी।