सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आनंद मोहन सिंह को अपना पासपोर्ट स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करवाना होगा और हर पखवाड़े हाजिरी लगानी होगी।

Spread the love

By