हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कांगड़ा के संसारपुर टैरस में एक पोल्ट्री फॉर्म की बिजली काटने के आदेश दिए हैं। यह फॉर्म बिना अनुमति के संचालित हो रहा था। बोर्ड ने फॉर्म को डीजी सेट या किसी अन्य ऊर्जा स्रोत से संचालन की भी अनुमति नहीं दी है। अधिकारियों के अनुसार, अगर फॉर्म ने बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन किया तो उस पर 10 हजार से लेकर 15 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। धर्मशाला स्थित बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह पोल्ट्री फार्म बिना किसी अनुमति के चल रहा था। पांच बार कारण बताओ नोटिस जारी 2023 से मार्च 2025 के बीच बोर्ड ने फार्म संचालक को पांच बार कारण बताओ नोटिस जारी किए। लेकिन संचालक की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद मई 2025 में बोर्ड मुख्यालय ने अंतिम नोटिस भेजा। इस नोटिस का भी कोई उत्तर नहीं आया। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर भी रोक नतीजतन, नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली सप्लाई बंद करने के आदेश जारी किए गए। साथ ही वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी करने वालों पर अब सख्त कदम उठाए जाएंगे। यह कार्रवाई प्रदेश में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए की जा रही है।