हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहनों के संचालन के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यह आदेश जारी किया है। सभी व्यक्तियों, संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों को अपने ड्रोन 7 दिनों के भीतर संबंधित पुलिस थाने में पंजीकृत करवाने होंगे। मॉडल और सीरियल नंबर देना होगा वहीं नए खरीदे जाने वाले ड्रोन भी खरीद के 7 दिनों के अंदर पंजीकृत होने चाहिए। पंजीकरण में ड्रोन का मॉडल और सीरियल नंबर देना होगा। साथ ही उड़ान क्षमता और उपयोग का उद्देश्य भी बताना जरूरी है। ऑपरेटर को अपना नाम, पता और संपर्क जानकारी देनी होगी। रिमोट पायलट लाइसेंस की प्रति भी जमा करनी होगी। नियमित रिपोर्ट भेजने के निर्देश थाना प्रभारियों को पंजीकरण का रजिस्टर तैयार करने और पुलिस अधीक्षक को नियमित रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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