सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा स्थिति में हमें सैन्य महिला अधिकारियों का मनोबल नहीं गिराना चाहिए। वे प्रतिभाशाली अधिकारी हैं, आप उनकी सेवाएं कहीं और ले सकते हैं। यह समय नहीं है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में इधर-उधर भटकने के लिए कहा जाए। 

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