हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं ने अंबुजा दाड़ला कश्लोग मांगू परिवहन (एडीकेएम) दाड़ला घाट सभा के पूर्व प्रधान बालक राम शर्मा पर कार्रवाई की है। शर्मा पर 23 लाख 38 हजार 550 रुपए की वसूली का आदेश जारी किया गया है। जांच में पाया गया कि शर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग कर निजी स्वार्थ के लिए सभा के लाखों रुपयों का गबन किया। बेटे को अवैध रूप से सदस्यता दिलाई उन्होंने अपने बेटे को अवैध रूप से सदस्यता दिलाई। साथ ही अपने रिश्तेदारों के माध्यम से बड़ी रकम अपने फायदे के लिए जारी करवाई। सहायक पंजीयक गिरीश नड्डा ने सभा को निर्देश दिए हैं कि वसूली की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। वसूली की जाने वाली राशि पर 13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लगाया जाएगा। हालांकि पूर्व प्रधान बालक राम शर्मा का कहना है कि उन्हें सभा या सहायक पंजीयक की ओर से पैसे वसूलने की कोई सूचना नहीं मिली है।