कांगड़ा में देहरा की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सपना पांडे की कोर्ट ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मां पर हमला करने के मामले में गौरव चौहान को दोषी करार दिया है। आरोपी गौरव चौहान को कई धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है। धारा 307 के तहत 7 साल की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। वहीं धारा 452 के तहत 2 साल की कैद की सजा दी गई है। इसके अलावा धारा 504 और 506 के तहत एक-एक साल की सजा सुनाई गई है। जानें क्या है मामला घटना 21 जून 2023 को दोपहर 1 बजे की है। गौरव चौहान ने देहरा क्षेत्र में अपनी मां कृष्णा देवी से झगड़ा किया। इस दौरान उसने अपनी मां के सिर पर वार कर उन्हें चोट पहुंचाई। पीड़िता की शिकायत पर देहरा थाने में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच एसएचओ संदीप पठानिया और जांच अधिकारी मनजीत सिंह ने की। जिला न्यायवादी संदीप शर्मा के अनुसार कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर यह फैसला सुनाया है।

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