सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी हर शिक्षण संस्थान के प्रशासन के कंधों पर है इसलिए, परिसर में आत्महत्या जैसी किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में, उचित प्रशासन के पास तुरंत एफआईआर दर्ज कराना उसका स्पष्ट कर्तव्य बन जाता है।
