हिमाचल प्रदेश में 4000 से ज्यादा पटवारी कानूनगो 10 दिन से हड़ताल पर है। राज्य सरकार भी इनके आगे नहीं झुक रही। पटवारी कानूनगो भी मांगे माने बगैर काम पर लौटने को तैयार नहीं है। इससे रोजाना हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के पटवार और कानूनगो सर्किल दफ्तरों में 25 फरवरी से ताले लटके हुए हैं। इससे राजस्व विभाग के माध्यम से मिलने वाली 39 तरह की सेवाएं लोगों को नहीं मिल रही। छात्रों को विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहे। इससे बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं, काउंसलिंग और एडमिशन में भाग नहीं ले पा रहे। छात्रों को नहीं मिल रहे ये प्रमाण पत्र गौरतलब है कि काउंसलिंग, एडमिशन और अलग अलग पेपर के लिए हिमाचली बोनाफाइड, इनकम, लैंड-लेस, जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी जैसे सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। मगर पटवारी-कानूनगो के स्ट्राइक पर जाने से बच्चों को ये सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहे। स्टेट कैडर बनाए जाने से पटवारी-कानूनगो नाराज बता दें कि पटवारी-कानूनगो स्टेट कैडर बनाए जाने से नाराज है, क्योंकि जब इनकी भर्ती हुई थी तब इनके भर्ती एवं पदोन्नति नियम जिला कैडर के थे। राज्य सरकार ने अब इन्हें स्टेट कैडर बनाया है। इसी तरह पटवारी-कानूनगो सभी दफ्तरों में बिजली, पानी, कंप्यूटर, वाइ-फाई जैसी मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं। कैडर स्ट्रैंथ के हिसाब से प्रमोशन मिले पटवारी-कानूनगो एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने बताया कि पटवारी-कानूनगो पदोन्नति में भेदभाव को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। पटवारी-कानूनगो को अभी 60% प्रमोशन अवसर मिल रहे है, जबकि मिनिस्ट्रियल स्टाफ को 120% पदोन्नति के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने प्रमोशन कैडर स्ट्रैंथ के हिसाब से देने की मांग की। उन्होंने बताया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। 39 प्रकार की सेवाएं प्रभावित हो रही राजस्व विभाग के माध्यम से मिलने वाली 39 प्रकार की सेवाएं आज ठप पड़ी है। इनकी हड़ताल से रजिस्ट्री, डिमार्केशन, इंतकाल, तकसीम, गिरदावरी और बैंक की केसीसी रिपोर्ट के अलावा विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट जैसी सेवाएं नहीं मिल पा रही है। पहले भी हड़ताल कर चुके राज्य सरकार ने बीते साल पटवारी-कानूनगो को स्टेट कैडर में डालने का फैसला लिया था। तब भी हिमाचल संयुक्त पटवार एवं कानूनगो संघ ने एक सप्ताह से अधिक समय तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी। सरकार के आश्वासन पर इन्होंने अपनी हड़ताल को खत्म किया था। स्टेट कैडर बनाने से क्या असर राज्य सरकार द्वारा पटवारी और कानून को स्टेट कैडर बनाने के बाद अब इनकी ट्रांसफर जिला से बाहर राज्य में कहीं भी की जा सकेगी, जबकि जिला कैडर में जिला से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।

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