झारखंड हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि बच्चों की मां भले ही कोई नौकरी करती हो लेकिन पिता भी बच्चों के भरण-पोषण करने के लिए जिम्मेदार है। वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है।

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