हरियाणा BJP अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली-सिंगर रॉकी मित्तल गैंगरेप मामले में आज कसौली कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने रेप विक्टिम को नोटिस भेजा और अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश होने को कहा। अब यह मामला 6 मार्च को सुना जाएगा। इसमें पीड़ित महिला के बयान कलमबद्ध होंगे। इसके बाद कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला करेगा। आज की सुनवाई के दौरान पुलिस ने क्जोलर रिपोर्ट से जुड़े डॉक्यूमेंट भी कोर्ट में सबमिट किए है। आपको बता दें कि कसौली पुलिस इस केस में साक्ष्य नहीं मिलने पर दो सप्ताह पहले नालागढ़ कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर चुकी है। कसौली कोर्ट में छुट्टियों की वजह यह केस नालागढ़ कोर्ट में सुना गया। अब वेकेशन खत्म हो गई। इसके बाद मंगलवार को यह केस कसौली कोर्ट में सुना गया। इस केस में बड़ौली और मित्तल को राहत मिलेगी या नहीं यह कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। इससे पहले कोर्ट इस मामले में रेप पीड़िता का पक्ष सुनेगा। अगर पीड़िता के पास सबूत हुए तो फिर बड़ौली-रॉकी मित्तल इससे आसानी से नहीं निकल पाएंगे। 13 दिसंबर को FIR दर्ज, 14 जनवरी को कॉपी सामने आई
बड़ौली व रॉकी पर 13 दिसंबर 2024 को सोलन जिला के कसौली पुलिस थाने में गैंगरेप (IPC की धारा 376D) की FIR दर्ज हुई। 14 जनवरी 2025 को कॉपी सामने आई। इसमें महिला ने कहा ‘मैं सहेली व बॉस अमित बिंदल के साथ कसौली घूमने गई थी। इस दौरान होटल में बड़ौली व रॉकी ने मुझे जबरन शराब पिलाई और सहेली के सामने ही हिमाचल टूरिज्म कॉर्पोरेशन के होटल रोज कॉमन में गैंगरेप किया। इसके बाद मारने की धमकी दी। फिर पंचकूला में बुलाकर झूठे केस में फंसाने की भी कोशिश की। इसके बाद गैंगरेप पीड़िता ने एक वीडियो भी जारी किया। कसौली पुलिस ने इस मामले में 18 लोगों के बयान कलमबद्ध किए। जिस होटल में रेप के आरोप लगाए गए, वहां से भी सबूत जुटाने के प्रयास किए। मगर पुलिस साक्ष्य नहीं जुटा पाई, क्योंकि महिला ने रेप के आरोप डेढ़ साल की देरी से लगाए। रेप पीड़िता के खिलाफ पंचकूला में हनीट्रैप का केस
हालांकि हिमाचल पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट से पहले ही पंचकूला में रेप पीड़िता, उसकी सहेली और उसके बॉस सोनीपत के भाजपा नेता अमित बिंदल के खिलाफ हनीट्रैप की FIR दर्ज की जा चुकी है। जिसके बाद पीड़ित महिला को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।
