आरजी कर रेप-हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। उसे BNS के सेक्शन 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी पाया गया है।
आरजी कर रेप-हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। उसे BNS के सेक्शन 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी पाया गया है।