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शिमला2 घंटे पहले
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सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के 2017 के ऑर्डर क्वैश कर दिए है। इसके बाद अब शिमला में डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से कंस्ट्रक्शन हो सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के 2017 के उस ऑर्डर को रद्द कर दिया है, जिसमें NGT ने शिमला के ग्रीन व कोर एरिया में निर्माण पर पाबंदी लगाई थी। प्लानिंग एरिया में ढाई मंजिल से ज्यादा ऊंचा मकान बनाने की अनुमति नहीं थी। शीर्ष अदालत में न्यायाधीश BR गवई, न्यायाधीश PK मिश्रा और न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता राज्य सरकार और शिकायतकर्ता
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