हिमाचल प्रदेश के मंडी नगर निगम ने हाउस टैक्स उपनियम-2024 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। महापौर वीरेंद्र भट्ट शर्मा की अध्यक्षता में हुई विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया। पुराने क्षेत्रों में ABCD जोन को यथावत रखा जाएगा। जबकि नए सम्मिलित क्षेत्रों में जमीनी जांच के बाद जोन निर्धारित किए जाएंगे। नागरिकों को राहत देते हुए 30 दिन के भीतर गृहकर जमा करवाने पर 10 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। साथ ही मकान मरम्मत के लिए 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलती रहेगी। जोन A में लोकेशन फैक्टर को 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर से घटाकर 4.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। मध्यम और निम्न वर्ग को ध्यान में रखते हुए जोन C और D में रिहायशी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आंगन और किचन की भूमि टैक्स रहित महत्वपूर्ण निर्णय के तहत घर के आंगन, किचन गार्डन, कृषि भूमि और गौशाला को संपत्ति कर से मुक्त रखा गया है। बैठक में उप महापौर माधूरी कपूर, विभिन्न पार्षद और नगर निगम आयुक्त एचएस राणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यह निर्णय जनता की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।