सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़क हादसे के बाद घायलों को एक घंटे के अंदर कैशलेस इलाज मिलना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार को योजना बनाने के लिए कहा गया है। यह योजना 14 मार्च तक लागू करनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़क हादसे के बाद घायलों को एक घंटे के अंदर कैशलेस इलाज मिलना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार को योजना बनाने के लिए कहा गया है। यह योजना 14 मार्च तक लागू करनी होगी।