खैबर पख्तूनख्वा के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कुर्रम जिले में दो महीने के लिए धारा 144 लागू करने की अधिसूचना जारी की है। धारा-144 के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है।


खैबर पख्तूनख्वा के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कुर्रम जिले में दो महीने के लिए धारा 144 लागू करने की अधिसूचना जारी की है। धारा-144 के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। 

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