दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉ छात्रों के लिए एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि छात्रों के लिए जरूरी अटेंडेंस बेसलाइन को कम करने की जरूरत है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉ छात्रों के लिए एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि छात्रों के लिए जरूरी अटेंडेंस बेसलाइन को कम करने की जरूरत है।