पश्चिम बंगाल सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। पीठ ने कहा कि आरक्षण केवल सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जा सकता है।


पश्चिम बंगाल सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। पीठ ने कहा कि आरक्षण केवल सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जा सकता है। 

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