चंबा जिले में RTI के तहत मांगी गई जानकारी न देना पर विकास खंड मैहला के पंचायत सचिव पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान ने लगाया है। RTI कार्यकर्ता भगत राम ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत निर्माण कार्य नहर ब्रहमाणी से गांव टिक्कर के लिए जारी किए मस्टर रोल के बारे में 4 फरवरी 2022 को सूचना मांगी। RTI अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत यह सूचना उन्हें 30 दिन के भीतर प्रदान करनी अनिवार्य थी। लेकिन, लोक सूचना अधिकारी एवं पंचायत सचिव ने यह जानकारी उन्हें निर्धारित समय पर नहीं दी। आग्रह करने पर भी नहीं दी जानकारी इसके बारे में आरटीआई कार्यकर्ता ने लोक सूचना अधिकारी एवं पंचायत सचिव के मोबाइल नंबर के वॉट्सऐप नंबर पर मैसेज कर उन्हें जानकारी मुहैया करवाने को लेकर आग्रह किया। इसके बाद भी उन्हें कोई सूचना नहीं मिल पाई। इसके बाद RTI कार्यकर्ता ने पहली अपील विकास खंड अधिकारी मैहला के पास की और उनसे आग्रह किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं पंचायत सचिव को निर्देश जारी किए जाएं कि वह मांगी गई जानकारी जल्द मुहैया करवाएं। राज्य सूचना आयोग में की अपील इस पर विकास खंड अधिकारी ने अपील की सुनवाई के लिए 23 अगस्त 2022 की तिथि तय की। लेकिन, उस दिन किसी कारणों के चलते सुनवाई नहीं हो पाई। इसके बाद आगामी तिथि के दिन सुनवाई के दौरान पंचायत कर्मी को जानकारी मुहैया करवाने को लेकर निर्देश दिए गए। बावजूद इसके भी जानकारी प्रदान न करने पर RTI कार्यकर्ता ने दूसरी अपील हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में कर दी।

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