मस्जिद कमेटी के अनुसार 1984 में चैरिटी कमिशन में मस्जिद का रजिस्ट्रेशन किया गया। यहां पहले बेसिक स्ट्रक्चर था। कुछ साल बाद मस्जिद की छत गिरने लगी, लेकिन बीएमसी ने रिपेयरिंग की इजाजत नहीं दी। ट्रस्ट ने अवैध निर्माण शुरू किया और अब इस मस्जिद में दो फ्लोर और गुंबद हैं।

मस्जिद कमेटी के अनुसार 1984 में चैरिटी कमिशन में मस्जिद का रजिस्ट्रेशन किया गया। यहां पहले बेसिक स्ट्रक्चर था। कुछ साल बाद मस्जिद की छत गिरने लगी, लेकिन बीएमसी ने रिपेयरिंग की इजाजत नहीं दी। ट्रस्ट ने अवैध निर्माण शुरू किया और अब इस मस्जिद में दो फ्लोर और गुंबद हैं। 

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