प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 20 लाख रुपये तक दिए जाएंगे। इसमें आत्महत्या भी शामिल होगी। ड्यूटी के दौरान कर्मियों के लिए दुर्घटनावश मृत्यु होने पर बीमा लाभ 2.30 करोड़ रुपये तक होगा।
प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 20 लाख रुपये तक दिए जाएंगे। इसमें आत्महत्या भी शामिल होगी। ड्यूटी के दौरान कर्मियों के लिए दुर्घटनावश मृत्यु होने पर बीमा लाभ 2.30 करोड़ रुपये तक होगा।