सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाले ढाबे, रेस्टोरेंट और खाने के होटल के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि खाद्य विक्रेताओं के मालिकों या कर्मचारियों को नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।


सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाले ढाबे, रेस्टोरेंट और खाने के होटल के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि खाद्य विक्रेताओं के मालिकों या कर्मचारियों को नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। 

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