हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के धनोटू पुलिस स्टेशन में नए क्रिमिलन कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत आज पहला मामला दर्ज किया गया। यह मामला मारपीट का है और रात पौने दो बजे दर्ज किया गया। पुलिस ने IPC की धारा 323 व 341 की जगह BNS की धारा 126(2), 115(2), 351 (2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया है। BNS के तहत दूसरा मामला शिमला के ढली थाना में दर्ज किया गया। धनोटू पुलिस के अनुसार, रात बजे स्थानीय निवासी राकेश कुमार और संजय कुमार में मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि राकेश कुमार ने संजय कुमार को अपनी जमीन में काम करने से रोका और कहा कि ऐसा करने से खड्ड का पानी उसके घर को आ जाएगा। इससे उसके घर को खतरा पैदा हो जाएगा। इस पर संजय कुमार ने राकेश की पिटाई कर दी। रात करीब सवा एक बजे राकेश कुमार शिकायत लेकर धनोटू पुलिस स्टेशन पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने रात में ही मेडिकल करवाकर करीब पौने दो बजे नए कानून के तहत FIR कर दी। हिमाचल में नए कानून के तहत यह पहला मुकद्दमा है। पुलिस अब राकेश कुमार का एक्सरे करवा रही है। इस मामले में जांच जारी है। ढली में लकड़ी के स्लिपर ले जाते हुए गाड़ी पकड़ी नए कानून के तहत दूसरा मामला शिमला के ढली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। SHO ढली त्रिलोचन नेगी ने बताया, ढली पुलिस ने तड़के सुबह अवैध रूप से लकड़ी ले जा रही गाड़ी को पकड़ा। पुलिस ने सुबह पौने सात बजे के करीब ढली थाना में BNS के तहत 303(2) में केस रजिस्टर कर दिया है। उन्होंने बताया कि पुराने कानून के तहत इसमें आईपीसी की 379 लगनी थी। अंग्रेजो के जमाने के ये कानून खत्म देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। इन्हें IPC (1860), CrPC (1973) और एविडेंस एक्ट (1872) की जगह लाया गया है। हिमाचल पुलिस दावा कर रही है कि इसके लिए सभी अधिकारियों व पुलिस जवानों को पहले ही ट्रेनिंग दे दी गई है। पुलिस महकमा नए कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।