सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 102 में साफ-साफ लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बाहरी स्टेट से जुड़ाव या समर्थन में है, तो संवैधानिक पद के लिए अयोग्य है।

​
सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 102 में साफ-साफ लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बाहरी स्टेट से जुड़ाव या समर्थन में है, तो संवैधानिक पद के लिए अयोग्य है। 

​Read More

Spread the love

By