अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने से चूक जाते हैं तो बाई-​डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम अपना ली जाएगी। हालांकि, न्यू टैक्स रिजीम में HRA, LTA, धारा 80C, 80D, आदि जैसी छूट का लाभ नहीं मिलता है।

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अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने से चूक जाते हैं तो बाई-​डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम अपना ली जाएगी। हालांकि, न्यू टैक्स रिजीम में HRA, LTA, धारा 80C, 80D, आदि जैसी छूट का लाभ नहीं मिलता है। 

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