इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि एसएसी-एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के तहत मामले में ये जरूरी है कि यह अपराध सार्वजनिक जगह पर किया होना चाहिए। आइए समझते हैं इस पूरे मामले को।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि एसएसी-एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के तहत मामले में ये जरूरी है कि यह अपराध सार्वजनिक जगह पर किया होना चाहिए। आइए समझते हैं इस पूरे मामले को। 

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