रामपुर बुशहर|रामपुर नप ने चार जिलों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र में व्यवसाय कर रहे कारोबारियों को जल्द ट्रेड लाइसेंस बनाने और रिन्यू करने निर्देश दिए है, यदि इसके बाद भी कोई बिना ट्रेड लाइसेंस कारोबार करता पकड़ा गया तो नगर परिषद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। आंकड़ों के मुताबिक शहर में कारोबार कर रहे व्यापारियों की संख्या 700 हैं, जिनमें से केवल 250 कारोबारियों ने ही अपने लाइसेंस रिन्यू किए हैं। ऐसे व्यापारियों को विलंब शुल्क से बचने के लिए नप ने जल्द से जल्द लाइसेंस रिन्यू करने को कहा है। ट्रेड लाइसेंस एक अप्रैल 2024 से वार्षिक, पांच, दस और 15 वर्षीय आधार पर बनाए जा रहे है। छोटे स्केल व्यापारियों को एक वर्ष के 100 रुपए, पांच वर्ष के 400 रुपए, दस वर्ष के लिए 700 और 15 वर्ष के लिए 1300 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए 200, 800, 1400 और 2600 रुपए, जबकि बड़े स्केल के व्यापारियों के लिए 500, 2000, 3500 और 6500 रुपए शुल्क दे कर लाइसेंस लेना होगा। नप के कार्यकारी अधिकारी डॉ. वरुण शर्मा ने बताया कि जिन व्यापारियों के ट्रेड लाइसेंस अवधि समाप्त हो गई है, वे किसी भी कार्य दिवस में नगर परिषद कार्यालय रामपुर आकर समय सीमा के भीतर अपने ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण करवा लें।

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