सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, कोर्ट ने कहा है कि भ्रूण को भी जीने का मौलिक अधिकार है इसीलिए 27 सप्ताह के गर्भ को खत्म नहीं किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, कोर्ट ने कहा है कि भ्रूण को भी जीने का मौलिक अधिकार है इसीलिए 27 सप्ताह के गर्भ को खत्म नहीं किया जा सकता है।