हिमाचल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मानहानि केस में नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने यह नोटिस कांग्रेस के पूर्व एवं बागी विधायक सुधीर शर्मा की ओर से दायर मानहानि केस में दिया है। अब यह मामला 16 मई को दोबारा सुना जाएगा। CM सुक्खू पर आरोप है कि उन्होंने ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के छह विधायक और तीन निर्दलीय विधायकों पर 15-15 करोड़ रुपए में बिकने की बात कही थी। सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के इन आरोपों को गलत बताते हुए मानहानि का मुकद्दमा दायर किया है। उन्होंने अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री के इस बयान से उनकी छवि को खराब हुई है। जाने क्या है पूरा मामला बता दें कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के छह विधायकों ने क्रॉस वोट किया था। इससे बहुमत वाली कांग्रेस सरकार राज्यसभा चुनाव हार गई है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट के बाद कांग्रेस के छह विधायकों ने पार्टी व्हिप का उलंघन किया और स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने इन्हें सस्पेंड किया। यही वजह है कि आज छह सीटों पर विधानसभा के उप चुनाव की नौबत आई है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट के बाद छह बागी और तीन निर्दलीय विधायक एक महीने तक प्रदेश से बाहर रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने कई बार इन विधायकों पर हमला बोला। सुधीर ने इसे लेकर अदालत में मानहानि का केस किया है।

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