कोर्ट ने आदेश में कहा कि इरादतन चूककर्ताओं को वित्तीय सेक्टर तक एक्सेस से बाहर कर दिया जाता है। इस वजह से सर्कुलर के तहत बैंकों को दिए गए विवेक का इस्तेमाल आरबीआई के नियमों के मुताबिक और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि इरादतन चूककर्ताओं को वित्तीय सेक्टर तक एक्सेस से बाहर कर दिया जाता है। इस वजह से सर्कुलर के तहत बैंकों को दिए गए विवेक का इस्तेमाल आरबीआई के नियमों के मुताबिक और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।