‘वोट के बदले नोट’ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह पिछले फैसले से सहमत नहीं है। यानी अब रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तारी से छूट नहीं है।

‘वोट के बदले नोट’ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह पिछले फैसले से सहमत नहीं है। यानी अब रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तारी से छूट नहीं है। 

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