चुनाव आयोग के हलफनामे में कहा गया है कि आयोग के सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों ने मिलकर लिए, कोई फैसला एकतरफा नहीं लिया गया। आयोग ने ये भी कहा कि किसी भी वोटर का नाम ERO की सहमति के बाद ही जोड़ा या हटाया जा सकता है और फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 

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